Thursday, December 5, 2024
spot_img
Homeउत्तर प्रदेशनिर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारी डाक मतपत्र के माध्यम से डाल सकेंगे...

निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारी डाक मतपत्र के माध्यम से डाल सकेंगे अपना वोट

बरेली। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान ड्यूटी करने वाले कर्मियों को डाक मतपत्र देने का अधिकार निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के माध्यम से होगा। लोकसभा चुनाव में लगे कार्मिक मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र दिखा कर अपना डाक मत डाल सकेंगे। ऐसे सभी व्यक्ति जहां वे मतदाता के तौर पर वोटर लिस्ट में दर्ज हैं लेकिन वे अपना वोट डालने में असमर्थ है। इसका कारण है कि वे निर्वाचन ड्यूटी में लगे हैं। इसके लिए वे अपने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र दिखा कर डाक मतपत्र की मांग कर सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं।


जबकि जो लोग बाहर रह रहे हैं और किसी कारण से वोटिंग के दिन घर नहीं आ सकते हैं वे अपना पहचान बता कर डाक मतपत्र की मांग करके वोटिंग में हिस्सेदारी कर सकते हैं। ऐसे लोग निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर हैं तो वे डाक मतपत्र के लिए पात्र है। इन व्यक्तियों में मतदान दलों के कर्मचारी, सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, ऐसे कर्मचारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निग अधिकारी के कार्यालयों, कन्ट्रोल रूम और निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यालयों में तैनात हैं। उन्हें मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र दिखा कर डाक मतपत्र देने का अधिकार होगा। इसी के साथ माइक्रो प्रेक्षक, सभी पुलिसकर्मी, होमगार्ड, चालक, परिचालक और वाहनों के क्लीनर, वीडियोग्राफर एवं वेबकास्टिंग कार्मिक जो निर्वाचन कार्यों में कार्यरत हैं, वे सभी डाक मतपत्र सुविधा के पात्र है। निर्वाचन ड्यूटी संबंधित कर्मियों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अलग नहीं लगाई जाती है।

ऐसे में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्मिक प्रारूप-12 क पर लिखित आवेदन सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के रिटर्निग आफिसर से कर सकते हैं। सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र में मतदान की तिथि से कम से कम चार दिन पहले आवेदन किया जायेगा। फॉर्म 12क के साथ निर्वाचन ड्यूटी की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। वहीं बाहर रहने वाले लोग डाक मतपत्र की सुविधा प्राप्त करने के लिए निर्धारित फॉर्म-12 पर लिखित आवेदन सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को मतदान की तिथि से कम से कम सात दिन पहले करना होगा।

What's Your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!