नगर पालिका परिषद फरीदपुर अध्यक्ष ने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई
फरीदपुर। नगर पालिका परिषद फरीदपुर फिर एक बार चर्चा का विषय बन गया है। पालिका में चल रही अंतर्कलह की जद में आए पालिका के प्रधान लिपिक तथ्यों को छिपा कर मृतक आश्रित के रूप में कार्य करने के आरोप में फस गए हैं। पालिका अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर प्रधान लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
फरीदपुर नगर पालिका परिषद में प्रधान लिपिक पद पर तैनात आदेश कुमार शुक्ला पर नगर पालिका अध्यक्ष ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी कर दिया। दरअसल लिपिक आदेश शुक्ला के पिता कृष्ण गोपाल शुक्ला पर बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया था। वर्ष 1993 में सेवा के दौरान बर्खास्तगी के विरुद्ध लिपिक द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर होने के बाद आदेश शुक्ला के पिता कृष्ण गोपाल शुक्ला की मृत्यु हो गई।
पिता की मृत्यु के बाद मृतक आश्रित कोटा से आदेश शुक्ला का चयन प्रतिबंधों के अधीन तत्कालीन पालिका अध्यक्ष द्वारा 1 अगस्त 1998 को नोटरी शपथ पत्र दाखिल कर पिता स्वर्गीय कृष्ण गोपाल शुक्ला के स्थान पर माननीय उच्च न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकारी के स्तर से कोई विपरीत आदेश पारित होने की स्थिति में आदेश प्रभावी करने की शर्तों पर चयन किया गया था। दिनांक 8 नवंबर 2011 को आदेश शुक्ला के पिता द्वारा दायर की गई रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा खारिज की गई रिट याचिका के आदेश को छिपा कर आदेश शुक्ला लिपिक पद पर वर्ष 2011 से निरंतर लिपिक पद पर कार्यरत थे। नगर पालिका अध्यक्ष शराफत जरीवाला ने बताया कि फरीदपुर के भूरेखा गौटिया निवासी जान मोहम्मद द्वारा लिपिक आदेश शुक्ला द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश और तथ्यों को छुपाए जाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर पालिका लिपिक के पद पर विधि विरुद्ध रूप से नौकरी कर रहे थे लिपिक आदेश कुमार शुक्ला दो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश कुमार शुक्ला से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनका फोन नहीं उठा।