फतेहगंज पूर्वी (फरीदपुर)। घटतौली एवं ग्राहकों से अभद्र व्यवहार के आरोप में उचित दर राशन विक्रेता को यूपी जिला अधिकारी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक बचाव कक्षा में दिए गए शपथ पत्र धारकों के पूर्ति कार्यालय में उपस्थित न होने के बाद की गई कार्यवाही।
फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के गांव व खाता निवासी उचित दर राशन विक्रेता रामपाल के खिलाफ गांव के ही कलेक्टर सिंह ,रामशरण सहित लगभग आधा दर्जन लोगों ने उपजिलाधिकारी फरीदपुर को 3 माह पहले शिकायती पत्र सौंप कर आरोप लगाया था कि ग्राम खाता के उचित दर राशन विक्रेता रामपाल गरीबों को दिए जाने वाले राशन में घटतौली कर रहे हैं और शिकायत करने पर दुकान से भगा देते हैं। राशन लेने गए उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। शिकायती पत्र पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन उपजिला अधिकारी फरीदपुर अजय कुमार उपाध्याय ने पूर्ति निरीक्षक फरीदपुर सुशील भटनागर को जांच कर उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
उप जिला अधिकारी के आदेश पर फरीदपुर पूर्ति निरीक्षक ससील भटनागर द्वारा उचित राशन विक्रेता को नोटिस जारी कर उसके ऊपर लगे आरोपों पर जवाब मांगा था। इस पर उचित दर विक्रेता रामपाल द्वारा अपने पक्ष में जो शपथ पत्र दाखिल किए गए थे उन शपथ पत्र देने वाले लोगों को जब पूर्ति निरीक्षक के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया। लेकिन उन लोगों ने आने से इनकार कर दिया। वहीं जिन लोगों के नाम शपथ पत्र में दर्शाकर शपथ पत्र तैयार कराए गए थे उन लोगों के हस्ताक्षरों का मिलान भी शपथ पत्र में नहीं हो पाया।
पिछले माह की 10 तारीख को पूर्ति निरीक्षक मौके पर दुकान का सत्यापन करने पहुंचे थे तो दुकान बंद पाई गई और दुकान बंद रखने की कोई भी वजह शिला पट पर दर्ज नहीं की गई थी। वहीं परिजनों ने मौखिक रूप से बताया था की उचित दर विक्रेता रामपाल दवाई लेने के लिए बरेली शहर गए हैं। दोबारा नोटिस देने पर उचित दर्द विक्रेता की दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें कई कुंतल गेहूं और कई कुंतल चावल स्टॉक में कम मात्रा में पाए गए। वहीं गांव के अंत्योदय कार्ड धारकों ने उचित दर विक्रेता पर घटतौली और अभद्र व्यवहार करने का आरोप पूर्ति निरीक्षक के कार्यालय में पहुंचकर भी लगाया।
3 महीने की सघन जांच में उचित दर विक्रेता रामपाल को दोषी पाया गया। उप जिलाधिकादरी फरीदपुर के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक सुशील भटनागर ने थाना फतेहगंज पूर्वी पहुंचकर उचित दर राशन विक्रेता रामपाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3/7 में मुकदमा पंजीकृत कराया है। वहीं थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर ग्राम खाता के उचित दर विक्रेता रामपाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है।