Thursday, December 5, 2024
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नरियावल, शाहजहॉपुर रोड पर अवैध कालोनियों के विरूद्व की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

बरेली। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा नरियावल, शाहजहॉपुर रोड पर दो अवैध कालोनियों के विरूद्व की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जिसमें साधना अग्रवाल द्वारा नरियावल, शाहजहॉपुर रोड पर ग्राम परातासपुर पर लगभग पांच बीघा क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध कालोनी का निर्माण विकास कार्य करते हुए मौके पर साइट।

ऑफिस, सड़क, नाली, विद्युत पोल एवं भूखण्डों का चिन्हॉकन आदि का कार्य कर अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। दूसरा इरशाद खॉ उर्फ छोटा, श्री हनीफउद्दीन, श्री मुशाहिद खॉ आदि द्वारा ग्राम उड़ला जागीर पर लगभग चार बीघा क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध कालोनी का निर्माण विकास कार्य करते हुए मौके पर सड़क, नाली एवं भूखण्डों का चिन्हॉकन आदि का कार्य कर अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी।

उक्त अवैध कालोनियों के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के सहायक अभियन्तागण श्री हरीश चौधरी, श्री सुनील गुप्ता अवर अभियन्ता श्री रमन कुमार आदि एवं प्रवर्तन टीम के द्वारा आज दिनांक 03-09-2024 को 02 अवैध कालोनियों के विरूद्व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है

कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये विकास/निर्माण का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है।

इसके लिए भवनभूखण्ड के क्रेताओं को सलाह दी जाती है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन भूखण्ड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें तथा मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का स्वयं का होगा।

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