थाना सुभाष नगर क्षेत्र के करेली में वर्ष 2020 में हुई थी घटना
बरेली।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत चिन्हित किये गये मुकदमें में शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के नेतृत्व एवं पुलिस अधीक्षक दक्षिणी नोडल अधिकारी ऑपरेशन कनविक्शन जनपद बरेली व थाना के पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी में सजा करायी गयी। जिसमें वादिनी समा पुत्री सफी अहमद उर्फ हफन ग्राम करेली मठिया थाना सुभाषनगर द्वारा बाबत अभियुक्त द्वारा वादिनी को घर का ताला बन्द करते समय जान से मारने की नियत से फायर करने के संम्बन्ध में थाना-सुभाषनगर पर वर्ष 2020 में पंजीकृत जानलेवा हमले में विवेचक बिक्रम सिंह वर्तमान तैनाती प्रभारी थाना- हजरतपुर जनपद-बदायूँ द्वारा विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के उपरांन्त माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद में अभियुक्त मंजीत साहू पुत्र छोटेलाल साहू निवासी ग्राम करेली थाना – सुभाषनगर जनपद बरेली के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा आठ गवाह पेश किए गये जिसमें न्ययालय फास्ट ट्रेक कोर्ट बरेली द्वारा शुक्रवार 27अक्टूबर 2024 उपरोक्त वाद दोषसिद्ध करते हुए में मंजीत साहू को धारा 307 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दंण्ड से व 25,000 रूपये के अर्थदंण्ड से दंण्डित किया गया।अर्थदंण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। सजा दिलाने में
पुलिस अधीक्षक दक्षिणी नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विकशन जनपद बरेली। दिगम्बर सिंह पटेल एडीजीसी न्यायालय फास्ट ट्रेक कोर्ट सं0-01 बरेली, हेड कांस्टेबल नरेश कुमार कोर्ट मोहर्रिर फास्ट ट्रेक कोर्ट ,रामू गुप्ता कोर्ट पेरोकार थाना – सुभाषनगर जनपद-बरेली,विवेचक विक्रम सिंह वर्तमान प्रभारी थाना- हजरतपुर बदायूं
महिला कांस्टेबल नेहा तिवारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।